वर्ष 2009 में देश के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्‍चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए देश की तत्‍कालीन सरकार ने संविधान के 88 वें संसोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ तो आइये जानें क्‍या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम - Know What is the Right to Education Act

 Know What is the Right to Education Act (RTE)

जानें क्‍या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम - Know What is the Right to Education Act (RTE)

  • इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और तीन किलोमीटर के अन्दर-अन्दर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराना होगा 
  • एक शिक्षक एक बार में केवल 40 बच्‍चों को ही शिक्षा देगें  
  • इस अधिनियम में राज्‍य सरकारों को बच्‍चों की आवश्‍यकता के अनुसार लाइब्रेरी, खेल केे मैदान, क्‍लासरूम, उपलब्‍ध कराने होगें 
  • किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जाऐगा 
  • पूरे सत्र केे दौरान किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा
  • किसी भी बच्‍चे की कोई प्रवेश परीक्षा नही ली जाऐगी 
  • किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में अनुर्तीण नहीं किया जाएगा
  • स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी
  • किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा
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