mohit gaur 11:12:00 AM
वन्य जीवों के संरक्षण (Wildlife protection) के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम पारित किया था प्राकृतिक तथा वन्य क्षेञों को उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के रूप में सुरक्षित रखने के लिए वर्ष 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरूआत की गई आइये जानते है Important information about wildlife conservation in India in hindi - भारत के वन्यजीव संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान (India's first national park)

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (Jim Corbett National Park) भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वर्ष 1879 में वन विभाग ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था वर्ष 1934 में संयुक्त प्रान्त के गर्वनर मैलकम हैली (Malcolm Haley) ने इस संरक्षित वन को जैविक उद्यान घोषित कर दिया इस पार्क का नाम गवर्नर मैलकम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया आजादी के बाद इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रखा गया यह पार्क उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले में रामनगर शहर के निकट है
  • जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir) में स्थित हेमिस नेशनल पार्क (Hemis National Park) देश का सबसे बडा राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेञफल 4400 वर्ग किलो मीटर है
  • साउथ बटन आयलैंड नेशनल पार्क (South Button Island National Park) देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेञफल 2 वर्ग किलो मीटर है काजीरंगा नेशनल पार्क (Kaziranga National Park) , मानस नेशनल पार्क (Manas National Park) (असोम) तथा केवलादेव नेशनल पार्क (Keoladeo National Park) (राजस्थान) को यूनेस्केा की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है
  • विश्व का पहला नेशनल पार्क लोस्टोन नेशनल पार्क (Loxton National Park) है जिसे वर्ष 1872 में यह दर्जा दिया गया था

भारतीय वन्यजीव बोर्ड - Indian Wildlife Board

  • भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना सन 1985 में हुई थी
  • बॉटनीकल सर्वे ऑफ इंडिया (Botanical Survey of India) तथा जूलॉलिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Julolikl Survey of India) संकटग्रस्त दुर्लभ तथा आपदाग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करती है
  • वन्यजीव प्रणियों के शिकार तथा उन्हें पकडने पर 25000 रूपये का आर्थिक दण्ड तथा पॉच वर्षो की सजा का प्रवधान है
  • किसी वन्यजीव या उसका कोई अंग या उसमें बने किसी सामान का पास रखना अवैध है
  • वन्य जीवों काे इकट्ठा रखने को चिडियाघर की परिभाषा की परिधि में रखा जाएगा और इस पर केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण द्वारा नियम लागू होंगे
  • सर्कस वालों को जंगल से किसी वन्यजीव को प्राप्त करने की अनुमति नहीं है



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