लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है प्रथम लोक सभा 1952 पहले आम चुनाव होने के बाद स्थापित की गई थी आइये जानते हैं 16 important things about Lok Sabha In Hindi - लोकसभा के बारे में 16 महत्वपूर्ण बातें
16 important things about Lok Sabha In Hindi - लोकसभा के बारे में 16 महत्वपूर्ण बातें
- वर्तमान मेंं लोकसभा (Lok Sabha) केे सदस्यों की संख्या 545 है
- इसमें से अधिकतम 530 सदस्य 28 राज्यों से और 13 सदस्य 7 संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होतेे हैं
- लोकसभा के सदस्यों में 2 सदस्य भारत के राष्ट्रपति (President of India) द्वारा आंग्ला-भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होते हैंं
- लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकारी के आधार पर होता है
- वर्तमान में भारत मेेंं 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति काेे वयस्क माना जाता है
- लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार निम्न योग्यताऍ होनी चाहिए
- वह भारत का नागरिक हो
- उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो
- भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न कियेे हो
- वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो
- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है
- भारत के प्रधानमंत्री (prime minister of India) के परामर्श के अाधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा (Rajya Sabha) के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाये और स्थगित किये जाते हैं
- लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए
- लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा निम्न तीन स्थितियों में बुलायेे जाते हैं
- विधेेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाये
- दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो
- दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होनेे की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किये बिना 6 माह से अधिक समय बीत गया हो
- संंयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर (Lok Sabha Speaker) द्वारा की जाती है
- भारतीय संविधान (Indian Constitution) के अनुसार लाेेकसभा स्वंय ही अपने सदस्योें में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की निर्वाचन करती है
- लोकसभा अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker) और उपाध्यक्ष को संकल्प पारित करके पदमुक्त किया जा सकता है
- लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा जारी राष्ट्रीय आपदा की उदधोषणा को नामंजूर कर सकती है
- यदि लोकसभा का कोई सदस्य अनुमति के बिना सदन में 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो लोकसभा उस स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है
- लोकसभा उपाध्यक्ष तब तक अपने पद पर रह सकता हैै जब तक वह सदन का सदस्य रहता है
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ReplyDeleteबहुत बहुत धन्यवाद
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