उपभोक्ताओं (Consumers) को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्त दिवस ( National Consumer Day) के रूप में मनाया जाता है यह दिन 24 दिसंबर के दिन इस लिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक (Consumer Protection Act Bill) पारित हुआ था
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी - Important information about National Consumer Day
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं में जागरूता फैलाना है और उनके हितों की रक्षा एवं उन्हें विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाना है हर व्यक्ति चाहता है कि उसने जितनी पैसेे दिये हैं उसको उसकी कीमत की पूरी वस्तु मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा नही होता है हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह जो वस्तु खरीद रहा है उसके बारे में सारी जानकारी मिलनी चाहिए सरकार ने उपभाेेक्ताओं के लिए निम्न अधिकार बनाये हैं
उपभोक्ताओं के अधिकार - rights of consumers
- उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करने के लिए बनाए गए विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व का अधिकार
- अनुचित व्यापार पद्धतियों या उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध निपटान का अधिकार
- सूचना संपन्न उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार
- अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार
- जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं के विपणन के खिला़फ सुरक्षा का अधिकार
- सामान अथवा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, जैसा भी मामला हो, के बारे में जानकारी का अधिकार, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके
- जहां तक संभव हो उचित मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के सामान तथा सेवाओं तक पहुंच का आश्वासन
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