जीएसटी (GST) यानि बस्तु एवं सेवा कर (Goods & Srevices Tex) आज कल काफी चर्चा में हैं पर क्या आप जानते हैं क्या है जीएसटी बिल और इसके लागू होने से क्या प्रभाव पडेगा तो जानें क्या है जीएसटी बिल - know about the GST Bill
जानें क्या है जीएसटी बिल - Know about What is GST Bill
दरअसल जब हम एक ही वस्तु को अलग-अलग राज्यों से खरीदते हैं तो हमें अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ती है इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए जीएसटी (GST) लागू किया जा रहा है प्रत्येेक बस्तु पर अलग अलग राज्यों में अलग-अलग टैक्स बसूला जाता है जीएसटी (GST) एक अप्रत्यक्ष कर का रूप है जो केन्द्र और राज्य दोनों द्वारा लागू किया जाऐगा जीएसटी के लागू होने से पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता आएगी यह टैक्स बस्तु और सेवाओं दोनों पर लागू होगा इस टैक्स के लागू होने से सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेेेट सेल्स टैक्स, और वेट जैसे टैक्स खत्म हो जाऐंगे वर्तमान मेें अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य मेें सामान भेजते हैं तो आपको 2% की दर से केंद्रीय सेल्स टैक्स लगता है बहीं अगर जीएसटी (GST) लागू होता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा जीएसटी बिल तीन प्रकार के होंगे 1. केद्रीय जीएसटी 2. राज्य जीएसटी और 3. इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र लागू करेगा जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करेंगी
केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि पॉच साल तक होने वाले नुुुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार करेगी
लेकिन कुछ बस्तुऐं ऐसी भी हैं जिन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है शराब पूरी तरह से जीएसटी से बाहर रहेगी, यानी इस पर टैक्स लगाने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र होंगी. पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और रसोई गैस को भी फिलहाल जीएसटी से बाहर गया है. मतलब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर उस पर टैक्स लगाती रहेगी
विश्व के करीब 165 देशों में जीएसटी (GST) पहले से लागू है लेकिन भारत में वर्ष 2006-07 के आम बजट में पहली बार इसका जिक्र किया गया था
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