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जानें क्या है ई वे बिल प्रणाली - Know What is E Way Bill System
- टैक्स चोरी को पूरी तरह से रोकने के लिए ई वे बिल प्रणाली को लागू किया जा रहा है
- राज्य के अंदर ही समान भेजने को इंट्रा स्टेट ई-वे बिल बनेगा
- अगर कोई बस्तु राज्य की सीमा से बाहर जा रही है तो सप्लायर को इंटर स्टेट ई-वे बिल बनवाना होगा
- इंटर स्टेट ई-वे बिल 1 फरवरी 2018 से लागू होगा
- वहीं इंट्रा स्टेट ई-वे बिल के लिए 1 जून 2018 से लागू करने का फैसला किया गया है
- इस प्रणाली के तहत 50000 रूपये या उससे अधिक कीमत का कोई सामान राज्य या राज्य से बाहर भेजा जाता है
- तो पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए सरकार को बताना होगा
- इस प्रणाली के तहत सप्लायर और खरीददार को दोनों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा
- अगर खरीददार कोई जानकारी नहीं देता है तो उस बस्तु को खरीदा ही माना जाऐगा
- जब सप्लायर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा तो एक यूनिक कोड जरनेट होगा
- और यह यूनिक कोड खरीददार, सप्लायर और ट्रांसपोर्टर तीनो के लिए होगा
- जो बस्तुऐं जीएटी के दायरे में नहीं आती हैं उन पर भी ये बिल लागू होगा
- इस बिल प्रणाली में कॉन्ट्रासेप्टिव, ज्युडिशियल और नॉन ज्युडिशियल स्टैंप पेपर, न्यूजपेपर, ज्वैलरी, खादी, रॉ सिल्क, इंडियन फ्लैग, ह्युमन हेयर, काजल, दिये, चेक, म्युनसिपल वेस्ट, पूजा सामग्री, एलपीजी, किरोसिन, हीटिंग एड्स और करेंसी को बाहर रखा गया
- ये बिल 1 से 15 दिनों तक मान्य होगा और ये मान्यता सामान को ले जाने की दूरी के आधार पर तय होगी
- ऐसा अनुमान है इस बिल के आने से सरकारी राजस्व में 20 प्रतिशत तक की बढोत्तरी होगी
- यह प्रणाली ऑनलाइन होगी तो इससे लगभग प्रतिदिन 50 टन कागज की बचत होगी
Tag - e way bill System in GST, What is GST E Way Bill and How It will Generate,
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