राज्यपाल और उनका निर्वाचन - Governor and his Election - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है तो आइये जानते हैं राज्यपाल और उनका निर्वाचन - Governor and his Election
राज्यपाल और उनका निर्वाचन - Governor and his Election
राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है परन्तु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक पद धारण कर सकता है राज्यपाल 5 वर्ष के बाद भी अपने पद पर तक तक कार्यरत रह सकता है जब तक कि कोई उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ संबधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल का पद ग्रहण कर सकता है ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात मेें वेतन दिया जाऐगा
राज्यपाल की शक्तियॉ एवं कार्य
- किसी भी न्यायालय में राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारम्भ की जा सकती है
- किसी भी न्यायालय से राज्यपाल के विरुद्ध कोई गिरफ्तारी का आदेश जारी नहींं किया जा सकता है
- राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है
- राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के सम्बंध में सूचना प्राप्त कर सकता है
- जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तन्त्र के अनुसार न चलाया जा सके तो वह राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है
- राज्यपाल सरकार की कार्यवाही संबंधी नियम बनाता है और मंत्रियों में कार्यों का विभाजन करता है
- जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहॉ के राज्यपाल केन्द्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं
- राज्य में उपस्थित विश्वविद्यालय के राज्यपाल कुलपति होते हैं
- इनकी सिफारिश के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक को नहीं पेश किया जा सकता है
- राज्यपाल राज्य के वित्तमंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश करता है
- राज्यपाल न्यायालय द्वारा दोषी सावित हुऐ अपराधियों को क्षमा करने तथा उनका दण्ड करने या निलम्बन करने की शक्ति रखता है
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