अभिमन्‍यु भारद्वाज 3:30:00 AM
भारत में उपराष्‍ट्रपति का पद दूसरा सबसे ऊॅचा पद है उपराष्‍ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्‍छेद 63 में व्‍यक्त की गई है तो आइये जानते हैं भारत के उपराष्‍ट्रपति और उनका निर्वाचन - Vice-President of India and his Election

भारत के उपराष्‍ट्रपति और उनका निर्वाचन - Vice-President of India and his Election


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भारत के उपराष्‍ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्‍यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल के सदस्‍यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्‍व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से तथा गुप्‍त‍ मतदान द्वारा होता है उपराष्‍ट्रपति के लिए अभ्‍यर्थी का नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्‍तावित तथा 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना आवश्‍यक है साथ अभ्‍यर्थी को जमानत राशि के रूप में 15000 रूपये जमा करना अनिवार्य है भारत के उपराष्‍ट्रपति का कार्यकाल पॉच बर्ष का होता है किन्‍तु इस कार्यकाल से पहले भी उपराष्‍ट्रपति अपने पद को राष्‍ट्रपति को सम्‍बोधित कर स्‍वेच्‍छा से छोड सकता है उपराष्‍ट्रपति अपने पद पर तब तक असीम रहेगा जब तक कि उसका उत्‍तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले उपराष्‍ट्रपति अपने पद की शप‍थ पूर्व राष्‍ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्‍त किसी व्यक्ति के समक्ष लेनी पडती है उपराष्‍ट्रपति के निर्वाचन से संबधित किसी विवाद का निर्णय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा किया जाएगा

भारत के उपराष्‍ट्रपति की योग्‍यतायें



  • वह भारत का नागरिक हो

  • उसकी आयु कम-से-कम 35 वर्ष हो

  • वह राज्‍यसभा का सदस्‍य चुने जाने की योग्‍यता रखता हो

  • वह संसद के किसी सदन या राज्‍य विधानमण्‍डलों में से किसी सदन का सदस्‍य न हो

  • भारत सरकार के या किसी राज्‍य की सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद न धारण करता हो


उपराष्‍ट्रपति के कार्य एवं शक्तियॉं



  • राष्‍ट्रपति की मृत्‍यु, पदत्‍याग, अथवा पद से हटाये जाने या जब राष्‍ट्रपति किसी कारण से अपने कार्यो को करने में असमर्थ हों तो उपराष्‍ट्रपति, राष्‍ट्रपति के रूप मेंं कार्य करते हैं

  • जिस समय उपराष्‍ट्रपति राष्‍ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्‍हें राष्‍ट्रप‍ति को दी जाने वाली सभी सुविधाऐं प्रदान की जाती हैंं

  • जिस समय उपराष्‍ट्रपति राष्‍ट्रपति पद पर कार्य करते हैं उस समय वे राज्‍यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं

  • उपराष्‍ट्रपति राज्‍यसभा के पदेन सभापति होते हैं

  • उपराष्‍ट्रपति चूॅकि राज्‍यसभा का सदस्‍य नहीं होता है तो उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है

  • अगर किसी विधेयक पर मत बराबर-बराबर हो जाऐं तो निर्णयक मत अधिकार सभापित के रूप में उपराष्‍ट्रपति का होता है


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