जानें आचार संहिता के बारे में - Know about Aachar Sanhita - जब भी देश में कहीं भी चुनावों की बात होती है तो चुनावों के साथ एक शब्द का जिक्र जरूरू होता है और वो है आचार संहिता लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुनावों के वक्त ही आचार संहिता का प्रयोग क्यों किया जाता हैै अगर नहीं तो आइये जानें आचार संहिता के बारे में - Know about Aachar Sanhita
जानें आचार संहिता के बारे में - Know about Aachar Sanhita
चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी जाती है साथ ही चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों के दिशानिर्देश के लिए कुछ नियम लागू कर दिये जाते हैं जिसका चुनाव के दौरान पालन करना जरूरी होता है ये नियम राजनीतिक पार्टी के सहमति के साथ ही बनाए गए हैं जिन नियमों के उल्लंघन पर आरोपी के खिलाफ कडी कार्यवाही की जाती है
आचार संहिता में लागू किये गये नियम
- किसी भी प्रत्याशी और राजनीतिक पार्टी को रैली, जुलूस निकालने, मीटिंग करने के लिए पुलिस से इजाजत लेनी होगीी
- देश की कोई भी सरकार के मंत्री किसी भी नई योजना की शुरुआत नहीं कर सकते
- आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री या उनके कोई भी मंत्री कोई घोषणा, शिलान्यास, लोकार्पण या भूमिपूजन नहींं कर सकते हैं
- कोई राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे दोनों समुदायों के मतभेत को बढ़ावा मिले
- धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए
- वोटरों को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर वोट नहीं मांग सकते
- आचार संहिता के अनुसार उम्मीदवार या राजनीतिक दल बिना अनुमति के किसी भी घर पर झंडा,पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते
- आचार संहिता के अनुसार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकरों का प्रयोग किया जा सकेगा
- आचार संहिता में मतदान के 48 घंटे पहले पब्लिक मीटिंग करने की मनाही होती है
- वोटिंग के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं किया जा सकता
- प्रत्याशी मतदान केंद्र पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करा सकते हैं
- प्रत्याशी या राजनीतिक पार्टी किसी निजी व्यक्ति की ज़मीन, बिल्डिंग, कंपाउंड वॉल का इस्तेमाल बिना इजाजत के नहीं कर सकते
- किसी भी स्थिति में किसी के पुतला जलाने की इजाज़त नहीं होगी
- चुनाव वाले दिन मतदाता को छोड़ कोई दूसरा व्यक्ति जिन्हें चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी है मतदान केंद्र पर नहीं जा सकता है
- किसी भी स्थिती में सरकारी दौरे को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है
- सरकारी उपकरण, सरकारी गाड़ी या एयर क्राफ्ट का इस्तेमाल चुनावों के लिए नहीं होना चाहिए
- प्रचार के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता
Tag - aachar sanhita time period, aachar sanhita kitne din pahle lagti hai, What is election model code of conduct, चुनाव आचार संहिता क्या है, Aachar Sanhita Ki Awadhi
Post a Comment
यह बेवसाइट आपकी सुविधा के लिये बनाई गयी है, हम इसके बारे में आपसे उचित राय की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट करते समय किसी भ्ाी प्रकार की अभ्रद्र भाषा का प्रयोग न करें