जानें क्या होता है लुक आउट नोटिस - Know what is look out notice - हाल ही में समाचार पत्राेें और न्यूज चैनलों पर लुक आउट नोटिस केे बारे में काफी सुनने को मिल रहा है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लुकआउट नोटिस (Lookout Circulars (LOC)/Notices) जारी किया है तो आइये जानें क्या होता है लुक आउट नोटिस - Know what is look out notice
जानें क्या होता है लुक आउट नोटिस - Know what is look out notice
यह भी पढें - जानें क्या है धारा 370- लुक आउट सर्कुलर (LOC) या लुक आउट नोटिस एक सर्कुलर लेटर है,
- इसका इस्तेमाल आव्रजन अधिकारियों द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए किया जाता है
- इसके अलावा इस लुक आउट नोटिस से भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है
- लुक आउट नोटिस का उपयोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों या समुद्री क्षेत्र, बंदरगाहों) पर आव्रजन जांच में किया जा सकता है
- लुकआउट नोटिस देश की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांटेड व्यक्तियों के प्रवेश या निकास को रोकने और निगरानी करने के लिए भी जारी किया जा सकता है
- आउट लुक नोटिस जारी किये गये अपराधी को कई बार विदेशों में बॉर्डर या एअरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाता है
- लुकआउट नोटिस गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार प्रारूप में ही जारी किया जा सकता है
- नोटिस जारी करने वाली एजेंसी को पहले से निर्धारित प्रारूप पर आरोपी व्यक्ति की पूरी पहचान का विवरण देना होता है
- आम तौर पर लुकआउट नोटिस जारी करने की तारीख से एक साल तक के लिए वैध होता है
- अगर जांच एजेंसी इसकी सीमा बढ़वाना चाहती है तो उसके लिए उन्हें एक साल से पहले ही इस बात का निवेदन MHA को देना होता है
- लुकआउट नोटिस जारी करने का अधिकार भारत सरकार में उप सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी और जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के पास होता है
- इनसे नीचे के अधिकारी ये नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं
- जिन मामलों में लुक आउट नोटिस कोर्ट और इंटरपोल द्वारा जारी किये जाते हैं उनके मामलों में लुक आउट नोटिस एक साल के भीतर ससपेंड नहीं होता है
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